इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) से बड़ा झटका लगा है। इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ने का दोषी पाया है। अब्दुल्ला ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत दर्ज की थी।
अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द करते हुए जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने कहा कि ‘चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। वे विधायकी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरा नहीं कर पाए इसलिए उनकी विधायकी रद्द की जाती है।’
इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम ने हलफनामे में उम्र की गलत जानकारी देने की बात कही थी।
उन्होंने कई अन्य दस्तावेजों के साथ अब्दुल्ला आजम की सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की मार्कशीट भी पेश की जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि 01.01.1993 है। इन दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार पर नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव नए सिरे से कराए जाने की मांग की थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी पेश हुई थीं। तंजीन फातिमा कोर्ट को बताया कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में क्वींस मैरी हॉस्पिटल में 30 सितंबर 1990 हुआ था।
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