नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह की ओर से तमाम दलीलों को सुनने के बाद अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया। अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है।
आरोपी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘दोषी के वकील ने कोई नई बात नहीं की है जिनके आधार पर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया जाए। ये सभी दलीलें हम पहले भी सुन चुके है इसलिए इस पुनर्विचार याचिका को तुरंत खारिज किया जाता है।’
Supreme Court rejects review petition of Akshay Kumar Singh, one of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/5fhmZI94bW
— ANI (@ANI) December 18, 2019
बता दें कि बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान अक्षय के वकील ए पी सिंह ने कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण और खराब हवा का हवाला देते हुए फांसी की सजा नहीं देने की गुहार लगाई। वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा उसके इस अपराध को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता और और दोषी को फांसी ही मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका ख़ारिज होने के बाद आरोपी अक्षय के वकील ए.पी सिंह ने दया याचिका के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके लिए सिर्फ एक हफ्ता ही देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी अक्षय की याचिका खारिज होने पर निर्भया की मां ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे निर्भया को जल्दी इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
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