नई दिल्ली। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के आरोपियों को एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे 7 दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के लिए कहा गया है। जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि प्रशासन ने चारों दोषियों से कहा है कि राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के लिए उनके पास 7 दिन का समय है। अगर वे इस समय सीमा के भीतर दया याचिका दाखिल नहीं करते हैं तो जेल प्रशासन इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित कोर्ट से संपर्क करेगा।
गौरतलब है कि निर्भया मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 जुलाई को इस मामले के अन्य तीनों अभियुक्तों की पुनर्विचार याचिका खारिज की थी। इसी के साथ निर्भया मामले में आरोपियों की मौत की सजा देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सभी चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो गई है।
वहीं दूसरी तरफ इस मामले के दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि वह दिसंबर 2012 में अपराध के समय नाबालिग था।
इसी बीच निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी की तारीख तय करने के मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। अदालत ने दोषियों को दया याचिका दायर करनी है या नहीं, यह तय करने के लिए एक हफ्ते का वक़्त दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी 2020 को होगी।
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